सूबे में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। हालांकि यह लॉकडाउन बिहार के 7 जिलाें में लागू होगा। यह फैसला इन जिलाें के डीएम ने अपने-अपने स्तर से लिया है और नागरिकों से अपील की है कि वो लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें.
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बता दें कि पटना और पूर्णिया में 10 से 16 जुलाई, नवादा और बक्सर में 10 से 12 जुलाई, भागलपुर में 9 से 16 जुलाई व किशनगंज में 9 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. वहीं, मुजफ्फरपुर में अगले आदेश तक शनिवार व रविवार को लाॅकडाउन रहेगा.
डीएम ने दी जानकारी…
वहीं पटना के डीएम कुमार रवि ने बताया कि सरकारी दफ्तर, प्राइवेट और कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट में जरूरी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाओं को बंद रखा जाएगा. किराने की दुकान, सब्जी – फल की दुकान, ग्रॉसरी शॉप, दवा की दुकानें, मेडिकल इक्विपमेंट्स की दुकानों के साथ प्राइवेट नर्सिंग होम खुले रहेंगे.
बिना मास्क के निकलने पर होगी बड़ी
डीएम कुमार रवि ने बताया कि यह भी आदेश निर्गत किया गया है कि बिना मास्क के लोग ना निकले और अनावश्यक रूप से कहीं भी ना जाएं. इसकी चेकिंग के लिए सभी थाने की पुलिस के साथ जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं.
इन्हें मिलेगी इतनी छूट…
इस दौरान दूध, दवा, किराना, पशु चार के दुकान के साथ गाड़ी बनाने वाला गैराज खुला रहेगा. सब्जी, फल, मछली, मीट की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक ही खुले रहेंगे, सभी तरह की दुकान, मॉल, शॉपिंग मॉल आदि बंद रहेंगे.
इसके अलावा सड़क पर चलते राहगीर या किसी भी प्रकार के सवारी से चल रहे लोगों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा, बिना मास्क के पाये जाने पर उनको दण्डित किया जायेगा एवं राशि भी वसूली जायेगी.
सरकारी कार्यालय खुलेंगे, कर्मियों की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य होगी. जुडीशियल गाइड लाइन के अनुसार न्यायालय चलेंगे. अस्पताल, डॉक्टर की क्लिनिक चलेगा.
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