यूपी की योगी सरकार ने आज एक और बड़ा वादा पूरा कर दिया है। सीएम योगी (CM Yogi) ने 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर घोषणा की थी कि शहीद पुलिसकर्मियों को अनुग्रह राशि देने में खामियों को जल्द ही दूर किया जाएगा। इसे दुरुस्त करने के बाद नया शासनादेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि अब शहीद अविवाहित पुलिसकर्मियों के माता-पिता को अनुग्रह राशि के तौर पर 50 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कोई महिला पुलिसकर्मी शहीद होती है तो उसके पति या अन्य कानूनी वारिस को भी अनुग्रह राशि दी जा सकेगी।
खामियों को किया जाएगा दूर
कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने शासनादेश के तहत इन खामियों को दूर कर दिया है और अब से पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद यह राशि पत्नी और उसके माता-पिता को जीवित रहने पर नहीं दी जाती थी, लेकिन अब उन्हें मिलने लगेगी। इसी तरह विवाहित महिला पुलिसकर्मी की मृत्यु होने पर उसके पति को वारिस नहीं माना जाता था।
पत्नी की जगह जीवन साथी का प्रयोग
बता दें कि, सरकार की ओर से जारी शासनादेश में पत्नी की जगह जीवन साथी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस व्यवस्था से पति को भी यही लाभ मिलेगा। इसके अलावा शासनादेश में यह भी संशोधन किया गया है कि संबंधित कर्मचारी की मृत्यु पर जो भी धनराशि अनुमन्य है, वह उसके विधिक उत्तराधिकारी को मिलेगी। आपको बता दें कि ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 लाख, जबकि जोखिम भरे कार्य के लिए शहादत पर 50 लाख अनुग्रह राशि दी जाती है।
इन परिवारों को मिलेगा लाभ
आपको बता दें कि, माता-पिता के जीवित न होने पर पूरी धनराशि पत्नी को, पत्नी के जीवित न होने पर पूरी धनराशि माता-पिता को दी जाएगी। पत्नी और माता-पिता के जीवित न होने पर पूरी धनराशि विधिक उत्तराधिकारी को दी जाएगी। यह धनराशि महिला पुलिसकर्मी के पति को और पति के जीवित न होने पर उत्तराधिकारी को दी जाएगी। अविवाहित पुलिसकर्मी के माता-पिता को पूरी धनराशि मिलेगी।
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