न्यूज डेस्क — केन्द्र सरकार ने मंगलवार को दो बड़े फैसले करते हुए केन्द्रीय कर्मचारी व मुस्लिम महिलाओं को खुशियों की सौगात दी है।
कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक अध्यादेश पर फैसला लिया गया। सरकार ने एक बार फिर से तीन तलाक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
बता दें कि यह अध्यादेश दूसरी बार लाया गया है। इससे जुड़ा बिल राज्य सभा में पेंडिंग है, लेकिन अब संसद सत्र लोकसभा चुनावों के बाद ही होगा। ऐसे में सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। तीन तलाक अध्यादेश में मुस्लिम महिलाओं को एक साथ तीन बार तलाक कहकर यानी तलाक एक बिद्दत के जरिए शादी तोड़ने की मनाही है। ऐसा करने वालों को सजा का प्रावधान किया गया है।
अध्यादेश के तहत एक बार में तीन तलाक देना गैरकानूनी और अमान्य होगा और ऐसा करने वाले को तीन साल तक की सजा हो सकती है। यह अपराध तब संज्ञेय होगा, जब विवाहित मुस्लिम महिला या फिर उसका करीबी रिश्तेदार उस व्यक्ति के खिलाफ सूचना देगा, जिसने तत्काल तीन तलाक दिया है।
इसी प्रकार सरकार ने बैठक में केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी भी की है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2019 से देय होगा। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। इससे पहले डीए की दर 9 फीसद थी अब ये दर 12 फीसद होगी।बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया सरकार के इस फैसले से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलने के साथ साथ करीब 62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा।