न्यूज डेस्क — यूपी के घोसी लोकसभा सीट से बीएसपी के नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय की गिरफ्तारी की रोक वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.
नवनिर्वाचित गठबंधन उम्मीदवार अतुल राय को संसद से पहले दुष्कर्म के मामले में जेल जाना पड़ेगा. लंका पुलिस ने कोर्ट में अर्जी देकर संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की है.
बता दें कि अतुल राय गिरफ्तारी से बचने के लिए लोकसभा चुनाव के पहले से ही फरार चल रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में कई स्थानों पर छापे भी मार चुकी है. पुलिस अभी भी उनकी तलाश में जुटी है. राय ने पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से निराशा हाथ लगी थी. कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी पर स्टे देने से इनकार कर दिया था.
गौरतबल है कि अतुल कुमार राय पर बलिया की एक युवती ने रेप, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत कई धाराओं में बनारस के लंका थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. एफआईआर के मुताबिक, अतुल राय युवती को लंका स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में झांसा देकर ले गए और उनका यौन शोषण किया.