BRD मेडिकल कॉलेज कांडःआरोपी डॉ. कफील को 7 महीने बाद मिली जमानत

न्यूज डेस्क — गोरखपुर के बहु चर्चित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई 60 बच्चों की मौत के मामले में 7 महीने से जेल में बंद डॉ. कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. बता दें कि इस हादसे में आरोपी डॉ. कफील को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था.

वह घटना के बाद से फरार चल रहे थे. कफील बीआरडी अस्पताल में वॉर्ड सुपरिंटेंडेंट थे. दरअसल एक सप्ताह पहले ही डॉ. कफील खान ने जेल से 10 पन्नों का एक खत लिखा था. इस खत में उन्होंने लिखा था कि बड़े स्तर पर हुई प्रशासनिक नाकामी के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है. 18 अप्रैल को लिखा गया ये खत उनकी पत्नी शबिस्ता ने बीते शनिवार को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पूरी मीडिया को जारी किया था.

बता दें कि सितंबर 2017 से जेल में बंद डॉ. कफील ने कई गंभीर आरोप लगाने के साथ-साथ एक बार फिर से खुद को बेगुनाह बताया. उन्होंने खत में लिखा, ’10 अगस्त की उस भयानक रात जब वॉट्सएप पर मुझे ऑक्सीजन खत्म होने की खबर मिली, तो फौरन मैंने वो सब किया जो एक डॉक्टर, पिता और देश के जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए.’

गौरतलब है कि अगस्त 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई 60 बच्चों की मौत मामले में डॉ कफील समेत नौ लोग आरोपी हैं. हालांकि, हादसे के बाद सोशल मीडिया पर डॉ कफील हीरो की तरह सामने आए. लेकिन बाद में उन्हीं के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120-B, 308 और 409 के तहत डीजी मेडिकल एजुकेशन ने मामला दर्ज करवाया है.

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