Rahul Gandhi: संसद में धक्का-मुक्की के मामले में दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई भाजपा की शिकायत के आधार पर की गई है। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी द्वारा की गई धक्का-मुक्की में उसके दो सांसद घायल हो गए, जो आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं।
Rahul Gandhi ने दिया धक्का, भाजपा सांसद प्रताप सारंगी घायल
Rahul Gandhi पर गुरुवार को संसद परिसर में सांसदों के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप है। इस घटना में भाजपा के दो सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए हैं। दोनों सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अब दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
राहुल के खिलाफ बीएनएस की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
इससे पहले दिन में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर संसद परिसर के अंदर “धक्का-मुक्की” के दौरान “शारीरिक हमला और उकसावे” का आरोप लगाया गया। भाजपा ने हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत गांधी पर अभियोग चलाने की भी मांग की। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमंग जोशी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को शिकायत सौंपी।
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