बिहार में जल्द होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. इसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कई तरह के सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं. चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी कर कहा कि जो भी चुनाव अधिकारी और कर्मचारी चुनाव के दौरान गायब रहेगा वह पंचायती राज अधिनियम के तहत FIR दर्ज की जाएगी.
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चुनाव आयोग का निर्देश है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी चुनाव के दौरान बिना इजाजत कहीं भी नहीं जा सकेगा. अगर वह ऐसा करता है तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है. चुनाव आयोग के मुताबिक इस मामले में कर्मचारियों पर केस भी दर्ज किया जाएगा. किसी भी कर्मचारी को बिना इजाजत ड्यूटी से गायब होने की इजाजत नहीं होगी. चुनाव आयोग अब इस मामले में सख्ती बरत रहा है.
सख्त गाइडलाइन जारी
पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई हैं. सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी का झंडा और बैनर का इस्तेमाल न करे. चुनाव आयोग का कहना है कि नियम तोड़ने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी.
जल्द जारी होगी अधिसूचना
बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं. जिसे लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. दिशा-निर्देशों को लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त हो गया है. उम्मीदवारों से लेकर कर्मचारी अधिकारियों तक सबके लिए नियम जारी किए गए हैं. अब किसी भी दिन चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है.
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