बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है. मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया है. ये परिवाद सदन यानी विधानसभा में दिये गए आपत्तिजनक बयान और टिप्पणी को लेकर हुई है. इसके खिलाफ अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है. मामले में आगामी 25 नवंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा.
मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के खिलाफ परिवाद दायर कराया है. मुख्यमंत्री पर आरोप है कि उन्होंने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की उससे महिलाओं और लड़कियों को शर्मसार एवं लज्जा भंग किया है, जो पूरी तरह से गलत है. कोर्ट ने परिवार को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. इस मामले पर आगामी 25 नवंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है.
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25 नवंबर को होगी सुनवाई
इस मामले में भादवि 354(D), 504,505, 509 एवं 67 आईटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है. इसको लेकर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी. मालूम हो कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में जातीय गणना पर चर्चा के दौरान महिला और पुरुष के संबंधों के लेकर ऐसी बात कह दी कि सदन के भीतर बैठा हर कोई हैरान और दंग रह गया था. हालांकि बुधवार को नीतीश कुमार ने इस बयान को लेकर माफी मांगी और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी.
साथ ही ये भी कहा कि मैं खुद की निंदा करता हूं. उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरी कोशिश प्रजनन दर में कमी को लेकर समझाना था लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान के बाद भी हंगामा जारी रहा. इस दौरान बीजेपी के कुछ सदस्यों ने सदन के अंदर कुर्सियां भी उठा लीं.
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