बहराइच — लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के मतदान कार्य हेतु पोलिंग पार्टियों में सम्मिलित ऐसे पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय जो 05 मई 2019 को बिना कोई पूर्व सूचना दिये
कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बहराइच से नदारत रहे, ऐसे सभी 146 कार्मिकों के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी शम्भु कुमार द्वारा कठोर कार्रवाई की गयी है।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के मतदान कार्य को सम्पन्न कराये जाने हेतु उक्त सभी 146 अनुपस्थित कर्मचारियों की ड्यूटी पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के रूप में लगायी गयी थी। कार्मिकों के नियुक्ति आदेश में इस बात का निर्देश दिया गया था कि सभी कार्मिक 05 मई 2019 को पोलिंग पार्टी के रवानगी स्थल कृषि उत्पादन मण्डी समिति, सलारपुर में समय से उपस्थित होकर जनपद में 06 मई 2019 को मतदान कार्य सम्पन्न करायेंगे।
परन्तु 05 मई 2019 को उक्त मतदान कार्मिकों के उपस्थित न होने पर सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग आफिसर/सेक्टर मजिस्ट्रेट/पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुपस्थिति की सूचना देते हुए अनुपस्थित कार्मिकों के स्थान पर दूसरे कार्मिकों की नियुक्ति करायी गयी। इससे स्पष्ट है कि अनुपस्थित 146 कर्मचारियों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं का उल्लंघन करते हुए निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में बाधा पहुॅचायी गयी।
निर्वाचन से सम्बन्धित कार्यों के प्रति बरती गयी उदासीनता का अत्यन्त कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी शम्भु कुमार ने सभी उपरोक्त अनुपस्थित कार्मिकों का माह मई 2019 में दो दिवस का वेतन रहित किया गया है। जिसकी गणना सेवा प्रकरण में नहीं की जायेगी तथा दो दिवस का वेतन काटते हुए माह मई 2019 का वेतन आहरित किया जायेगा।
(रिपोर्ट-अनुराग पाठक,बहराइच)