अयोध्या–अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। विवादित ढांचे की ज़मीन हिन्दुओ को दिया जायेगा। मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन सर्कार कही और देगी। इस हेतु मस्जिद के लिए किसी अन्य जगह स्थान देने की बात अदालत ने दिया है।
अदालत ने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड मालिकाना हक़ साबित नही कर पाया है। विवादित ढांचे की ज़मीन पूरी मंदिर पक्ष को मिलेगी। राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद के ढांचे के नीचे मंदिर होने के सबूत मिले थे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) की रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि सबूत बताते हैं कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी और खुदाई में मस्जिद के नीचे गैर-इस्लामिक ढांचा मिला है। सूत्रों के मुताबिक चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के ढांचे के नीचे मंदिर के सबूत मिले थे। कोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के नीचे 12वीं सदी के मंदिर के सबूत मिले थे।