लखनऊ — इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या की विवादित जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज करने के साथ ही
याचिकाकर्ता पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है.हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिका ‘पब्लिसिटी स्टंट’ के लिए दायर की गई थी इससे कोर्ट का समय बर्बाद हुआ.
दरअसल रायबरेली की अल-रहमान ट्रस्ट की ओर से दाखिल याचिका में उस एक तिहाई हिस्से में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी गई थी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष को दी थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीके अरोड़ा और जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने याचिका को सस्ती लोकप्रियता के लिए उठाया गया कदम करार देते हुए खारिज कर दिया. साथ ही ट्रस्ट के ऊपर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि ऐसा न करने पर बेंच ने जिलाधिकारी फ़ैजाबाद को राशि वसूलने के सख्त निर्देश दिए हैं.