लखनऊ — राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित आशियाना गैंगरेप कांड के मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने ये अर्जी खारिज की.
बता दें कि गौरव ने सेशन कोर्ट से खुद को गुनहगार ठहराने के आदेश को चुनौती दी थी. वरिष्ठ कोर्ट में अपील के दौरान गौरव ने जमानत की अर्ज़ी दी थी. बता दें लखनऊ के आशियाना गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला को 2016 में 10 साल की सजा सुनाई गई है. गैंगरेप के लगभग 11 साल बाद तक गौरव शुक्ला पर बलात्कार का केस नहीं चल पाया क्योंकि ये साबित नहीं हो पाया कि बलात्कार के वक़्त वह बालिग था या नाबालिग.
ज्ञात हो कि 2 मई, 2005 को आशियाना 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ चलती कार में 6 लोगों ने गैंगरेप कर सिगरेट से जलाया था. इस मामले में पहली गिरफ्तारी फैजान की हुई और उसी ने घटना के बारे में बताया. इस मामले में मुख्य आरोपी गौरव शुक्ला की उम्र को लेकर 10 साल तक बहस चलती रही इस दौरान आरोपी ने तमाम हथकंडे अपनाए. और इसका फैसला 11 साल बाद आया.