आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े भ्रष्टातार मामले में मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बोम्बे हाई कोर्ट से शुक्रवार (19 मई) को बड़ी राहत मिली. हाई कोर्ट ने वानखेड़े को 22 मई तक गिरफ्तारी से राहत देते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा है. इसी के साथ वानखेड़े शनिवार (20 मई) को मामले में सीबीआई के दफ्तर बयान दर्ज कराने जाएंगे.
समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट मे कहा कि उन्हें न्यायपालिका और सीबीआई पर पूरा विश्वास है. मुझे शिकायत सीबीआई से नहीं है लेकिन एनसीबी के अधिकारी हमें टारगेट कर रहे हैं. वानखेड़े ने हाई कोर्ट में दायर कीअपनी याचिका में अपने और आर्यन खान के पिता और अभिनेता शाहरुख खान के बीच की चैट का जिक्र किया है. इसमें उन्होंने बताया कि आर्यन के साथ कुछ ग़लत नहीं हुआ है. इस चैट की जानकारी उन्होंने ज्ञानेश्वर सिंह को दी थी.
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चैट में चौकाने वाला खुलासा
शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को लिखा कि आपने मुझे मेरे अपने बारे में जो भी विचार और व्यक्तिगत जानकारी दी है, उसके लिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता. मैं यह पक्का करूंगा कि वह कोई ऐसा व्यक्ति बने जिस पर आपको और मुझे दोनों को गर्व हो. यह घटना उनके जीवन में एक अच्छा मोड़ साबित होगी. आपकी दया और समर्थन के लिए एक बार फिर धन्यवाद. शाहरुख खान ने आगे लिखा कि आप (समीर वानखेड़े) एक भले आदमी है. कृपया आज उस पर दया करें, मैं अनुरोध करता हूं. इस पर वानखेड़े ने जवाब दिया बिलकुल डोंट वरी…
जानें क्या है पूरा मामला?
समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने आर्यन खान को आरोपी न बनाने के एवज में उनसे कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी. इसको लेकर सीबीआई ने वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के अनुरोध को लेकर वानखेड़े ने बंबई हाई कोर्ट पहुंचे हैं. बता दें कि हाल ही में इसको लेकर सीबीआई ने वानखेड़े के ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसके बाद सीबीआई ने वानखेड़े को गुरुवार (18 मई) को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए.
बता दें कि आर्यन खान को तीन अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में एनसीबी के नाकाम रहने पर बंबई हाई कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी.
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