Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को जमानत हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी गलत नहीं थी। यह फैसला जस्टिस उज्ज्वल भुइंया और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनाया। केजरीवाल को अब 10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा। केजरीवाल के शुक्रवार को जेल से बाहर आने की खबर है।
इससे पहले उन्हें ईडी मामले में 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई मामले के कारण उन्हें जेल में ही रहना पड़ा था। हालांकि, जमानत की शर्तों के अनुसार केजरीवाल दिल्ली सचिवालय और मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। अगर उन्हें किसी महत्वपूर्ण सरकारी फाइल पर दस्तखत करने हैं तो पहले उन्हें उपराज्यपाल से इजाजत लेनी होगी।
AAP नेताओं ने जताई खुशी
उधर, दिल्ली के सीएम को जमानत मिलने के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मनीष सिसोदिया, आतिशी और सौरभ भारद्वाज समेत आप नेताओं ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर खुशी जताते हुए मिठाई बांटी।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताते हुए दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “सत्यमेव जयते.. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।” सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अपने हैंडल पर लिखा, “बाहर आने पर आपका स्वागत है। हमें आपकी कमी खल रही थी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं! आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से मुक्त करने का फैसला सुना दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया!”
मनीष सिसोदिया ने अपने एक्स हैंडल पर हाथ में तिरंगा थामे अरविंद केजरीवाल की फोटो शेयर करते हुए लिखा, “आज झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में सत्य की फिर जीत हुई है। मैं एक बार फिर बाबा साहब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को नमन करता हूं, जिन्होंने 75 साल पहले आम आदमी को किसी भी भावी तानाशाह के खिलाफ मजबूत बनाया था।”
इन शर्तों पर केजरीवाल को मिली जमानत
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 10-10 लाख रुपये के दो मुचलके जमा करने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी करने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल मामले में सहयोग करें। केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल मामले की सुनवाई करते हुए दोनों जजों ने अलग-अलग राय दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और निकट भविष्य में ट्रायल पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से इनकार को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।
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