न्यूज़ डेस्क– उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की मुश्किलें बढ़ सकती है। कृषि मंत्री शाही के खिलाफ राज्य के देवरिया के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ 24 साल पुराने एक मामले में 11 साल से उपस्थित न होने के चलते यह वारंट जारी किया गया है।
उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला साल 1994 में दर्ज किया गया था। कैबिनेट मंत्री शाही के विरूद्ध अपराध संख्या 271-94 में धारा 353, 506 आईपीसी के तहत कसया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। देवरिया जिले के कसया तहसील के सरकारी संग्रह अमीन चंद्रिका सिंह ने शाही पर आरोप लगाया था कि वह सरकारी कार्य में बांधा पहुंचा रहे हैं। साल 1994 में दर्ज मुकदमें का परीक्षण वर्ष 2004 में मुकदमा नंबर 1970 से शुरू हुआ तो शाही ने न्यायालय में हाजिर होकर जमानत कराया। आगे चलकर 14 मई 2007 को पत्रावली में गैर हाजिर हो गए और आज तक उपस्थित नहीं हुए। बीच में न्यायालय ने उनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किया। बावजूद इसके शाही न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। लेकिन इस बार पत्रावली की सुनवाई के दौरान न्यायधीश चतुर्वेदी ने मामले को गंभीरता से लिया। मुकदमें में 11 साल से गैर हाजिर चल रहे कैबिनेट मंत्री के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति भी कुर्क करने का आदेश दिया।