प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को बढ़ते हुए हाईकोर्ट के प्रदेश के पांच जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का सख्त आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के कोविड प्रभावित पांच शहर प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक लॉक डाउन का आदेश दिया हैं.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए सख्त आदेश…
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को बंद रहेगा. इस दौरान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी. इस दौरान फिजिकली और-ई फाइलिंग से मुकदमों का दाखिला नहीं होगा. प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है.
हाईकोर्ट की बचाव और उपचार कमेटी ने यह आदेश दिया
26 अप्रैल को केवल अर्जेंट केसेज की वीडियो कांफ्रेंसिंग के होगी सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने लखनऊ और प्रयागराज के जिलाधिकारी व सीएमओ को दिया आदेश लॉकडाउन के लिए आदेश दिया है. कोविड के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की समुचित व्यवस्था करने का आदेश दिया है.
कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए गठित हाईकोर्ट की बचाव और उपचार कमेटी ने यह आदेश दिया है. कोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है.
योगी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से किया इंकार..
वहीं यूपी सरकार के प्रवक्ता ने अवगत कराया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े है, और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए है, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. अतः शहरों मे संपूर्ण लॉक डाउन अभी नही लगेगा, लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे है।
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