इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा संयुक्त निदेशक को अवमानना का नोटिस जारी की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने मोतीलाल अहिरवार की अवमानना याचिका पर दिया है ।
यह भी पढ़ें-यूपी समाचार की खबर का असर: कोविड अस्पताल का DM ने किया निरीक्षण, हुई कार्यवाही
कोर्ट ने संयुक्त निदेशक को एल टी ग्रेड अध्यापकों का प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति के लिए तीन माह में दस्तावेजों का मूल्यांकन करने का आदेश दिया था। आदेश की जानकारी होने के बावजूद पालन नही किया गया तो यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।
कहा गया है कि हाईकोर्ट का आदेश प्राप्त होने के बाद संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करा दी गयी थी । कोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बाद भी उनके स्तर से आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । अवमानना याचिका दायर कर अधिकारी को आदेश की अवहेलना करने के आरोप मे उन्हे दंडित करने की मांग की गयी है ।