समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को आज यानी मंगलवार को इलाहबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इस फैसले को जस्टिस राहुल चतुर्वेदी कि बेंच ने सुनाया है। लेकिन जमानत मिलने के बाद भी आजम खान जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। बता दें कि यह मामला वक्फ बोर्ड कि संपत्ति से जुड़ा है। जिसमें आजम खान को आज जमानत मिल गई है।
इस वजह से जेल से नहीं होंगे रिहा:
दरअसल, 3 दिन पहले एक नया मुकदमा दर्ज होने की वजह से आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। वहीं आजम खान के खिलाफ 3 दिन पहले रामपुर में फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे 3 स्कूलों की मान्यता कराने के मामले में केस दर्ज किया गया है। साथ ही इस मुकदमे के वारंट को सीतापुर जेल में शामिल भी कराया जा चुका है ।
वक्फ बोर्ड कि जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा:
आजम खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने के मामले में अगस्त 2019 में लखनऊं के पत्रकार अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज मुकदमा र्ज कराया था। वहीं आजम खान के खिलाफ अब तक 88 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से 86 मुकदमे में उन्हें अलग-अलग अदालतों से पहले ही जमानत मिल चुकी थी। साथ ही आज के मामले को मिलाकर 87 मामलों में आजम खान की जमानत हो चुकी है।
जेल में रहते हुए बने विधयाक:
आजम खान फरवरी 2020 में जेल में बंद रहने के दौरान यूपी के रामपुर से विधायक चुने गए थे। वहीं पिछले दिनों आजम खान की जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 महीने से आदेश लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। बता दें कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले आजम खान को जमानत दे दी है।
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