नई दिल्ली — अयोध्या राम मंदिर फैसले के खिलाफ दायर की गई तमाम पुनर्विचार याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया.पांच जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को करीब 50 मिनट तक सुनवाई की. इसके बाद सभी 18 पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया. याचिकाएं खारिज होने के साथ ही अब अयोध्या मामला कोर्ट में दुबारा नहीं लाया जाएगा.
गौरतलब है कि 9 नवंबर को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था. इसमें विवादित जमीन रामलला को देते हुए राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिया था. साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया था.
इस फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व अन्य मुस्लिम पक्षकारों, जिनमे जमीयत उलेमा-ए-हिन्द भी शामिल था, उसने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. हालांकि मामले में सबसे बड़े पक्षकार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और एक अन्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इनकार कर दिया था.