फर्रुखाबाद–पूर्व विधायक विजय सिंह के दोनों पुत्रों की जमानत याचिका ख़ारिज करते हुये न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। लगभग 6 महीने तक विधायक पुत्र भाजपा नेता प्रांशु दत्त व उसके समर्थक पर फायरिंग करने के मामले में क़ानूनी दांव पेंच से बचते रहे।
लेकिन सोमवार को उन्हें प्रभारी जिला जज ने अन्य चार जजो के की सहमति से जमानत याचिका ख़ारिज करते हुये जेल भेज दिया। बता दें 26 नबम्वर 2017 को भाजयुमो के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रांशु दत्त द्विवेदी अपने अस्पताल के बाहर खड़े थे।उसके साथ कर्मचारी मनिहारी नुक्कड़ निवासी सचिन पुत्र विजय मिश्रा भी खड़ा था।उस समय नगरपालिका का चुनाव चल रहा था शाम को अंतिम वोटिंग का टाइम था। उसी समय फायरिंग कर दी गयी।जिससे प्रांशु दत्त द्विवेदी बाल-बाल बच गये थे लेकिन उनके कर्मचारी सचिन के गोली लग गयी थी।मामले में पूर्व विधायक के दोनों पुत्र अविनाश व अभिषेक अपने 5-6 अज्ञात लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।वही पूर्व सपा विधायक की पत्नी दमयन्ती सिंह ने भी पुलिस को तहरीर दी थी।लेकिन पुलिस ने उस तहरीर का संज्ञान नही लिया था।क्योकि उस फायरिंग में पूर्व विधायक की तरफ से कोई घायल नही हुआ था।
इस मामले में आरोपी पूर्व विधायक के पुत्र गिरफ्तारी न हो सके उसके लिए हाईकोर्ट से स्टे ले आये थे।जिस कारण पुलिस एक महीने तक उनको गिरफ्तार नही कर सकी थी।उसका समय सीमा समाप्त हो चुकी थी।जिस कारण दोनों भाइयों को कोर्ट में हाजिर होना था। हाजिर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वकील शिवाली चौधरी ने जजो के सामने दोनों लोगो को सेम डे जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
लेकिन दोनों आरोपीयों ने प्रभारी जिला जज रविन्द्र नाथ दुबे के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।जमानत पर दोपहर बाद सुनबाई हुई।तीन घण्टो तक जमानत को लेकर बहस चलती रही। लेकिन प्रभारी जिला जज ने जमानत याचिका ख़ारिज कर दोनों को जेल भेज दिया।पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में लेकर उनको जिला जेल तक पहुंचा दिया।उस समय उनके सैकड़ों समर्थक उनके साथ मौजूद रहे।दोनों की पैरवी कर रही शिवाली चौधरी ने बताया कि यहां से जमानत याचिका खारिज कर दी है उसका जबाब हाईकोर्ट में दिया जायेगा।
(रिपोर्ट – दिलीप कटियार , फर्रुखाबाद )