लखनऊ — यूपी के सीएम योेगी अादित्यनाथ ने मुंबई ते तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी 15 जुलाई से 50 माइक्रॉन से ज्यादा के पॉलिथीन पर रोक लगाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण को न सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि गंदगी भी फैला रहे हैं।
दरअसल, सीएम योगी सोमवार को लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में स्थानीय निकाय निदेशालय के नवनिर्मित मुख्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पॉलीथिन स्वच्छता अभियान को भी पलीता लगा रहे हैं। पॉलिथीन जल्दी नष्ट नहीं होती, इसलिए यह ज्यादा नुकसानदायक है। उन्होंने पॉलिथीन के साथ ही पतली प्लास्टिक के गिलास व प्लेट भी प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कृत भी किया। हालांकि, इससे पहले भी अदालत के निर्देश पर 21 जनवरी, 2016 को पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने इसके उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 19 के तहत पांच साल की सजा या एक लाख रुपये जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। कुछ दिनों तक इसमें सख्ती रही। बाद में ढिलाई बरतने के कारण यह दोबारा चलन में आ गई। अब योगी सरकार इसमें प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 15 जुलाई की समय सीमा भी निर्धारित कर दी है।