लखनऊ–हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में अपर मुख्य सचिव (सचिवालय प्रशासन) महेश कुमार गुप्ता को एक दिन की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई है और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंक दिया।
वहीं, बिना अनुमति के महेश के कोर्ट से बाहर जाने पर जमकर फटकार भी लगाई। गुप्ता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं टॉयलेट गया था। इस पर कोर्ट ने बिना पूछे कोर्ट से कही नहीं हिलने का आदेश दिया। बता दें, जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने डॉ. किशोर टंडन व आठ अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर पारित आदेश पर गुप्ता को मंगलवार को तलब किया गया। महेश कुमार गुप्ता को सुबह 10.30 बजे ही कस्टडी में ले लिया गया था। करीब 12.30 बजे मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हुई। गुप्ता हाथ बंधे कोर्ट के सामने पेश हुए। इस दौरान महेश कुमार के वकील ने कोर्ट से बार-बार दया की विनती की लेकिन गुप्ता के आचरण को देखते हुए सवा चार बजे तक कोर्ट की कस्टडी में रहने की सजा सुना दी।