मनोरंजन डेस्क — अपनी आंखों की अदाओं से सुर्खियों में आई मलयालम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने प्रिया प्रकाश के खिलाफ FIR पर रोक लगाते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक कोई आपराधिक प्रक्रिया न चलाई जाए।
बता दें कि प्रिया ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ हैदराबाद में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने की गुहार लगाई थी। दरअसल एक धर्म विशेष के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि फिल्म ‘ओरू अदार लव’ के एक गाने ‘मणिका मालाराया पूवी’ से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार की गई। पीठ ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए बुधवार को सुनवाई करने का फैसला लिया था।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 18 वर्षीय अभिनेत्री प्रिया ने कहा कि उन पर किसी तरह की आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका में कहा गया कि हैदराबाद के फलकनामा थाने में गत 14 फरवरी को उसके खिलाफ शिकायत की गई थी। शिकायत में उस गाने के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। प्रिया का कहना है कि गाने को तोड़मरोड़ कर उनके खिलाफ कई समूहों ने आपराधिक शिकायत की है।