मासूम से दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त को 10 साल की सजा

मासूम से दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त को 10 साल की सजा

बहराइच — रिसिया थाना क्षेत्र में डेढ़ साल पूर्व हुए दुष्कर्म के मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाएगी।

रिसिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 मई 2018 की दोपहर ढाई बजे के करीब एक आठ वर्षीय बालिका अपनी तीन साल की बहन के साथ पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। आम की बाग में उसके पिता व गांव के कुछ लोग तास खेल रहे थे। इसी बीच गांव निवासी मन्ने कोरी पुत्र लौटन कोरी भी वहां पहुंच गया। वह बालिका के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसके पिता ने घटना को देखते ही शोर मचाया। जिस पर वह मौके से भाग गया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय की अदालत में मुकदमे की सुनवाई की। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मुन्नूलाल मिश्र ने बताया कि अदालत ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए मन्ने कोरी को दोषसिद्ध पाया। जिस पर उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

(रिपोर्ट-अनुराग पाठक,बहराइच)

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