अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, फिर भी नहीं आ पाएंगा जेल से बाहर

Abbas Ansari bail: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। साथ ही अब्बास अंसारी के मामा आतिफ रजा उर्फ ​​सरजील रजा और करीबी अफरोज को भी जमानत मिल गई है। इन तीनों अर्जियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 1 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, जमानत याचिका मंजूर होने के बाद भी अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे Abbas Ansari

दरअसल विज्ञापन से जुड़े एक अन्य मामले में जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर इस मामले में अब्बास (Abbas Ansari) को जमानत मिल भी जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि अब्बास के मामा आतिफ राजा और करीबी अफरोज जेल से रिहा हो जाएंगे। यह फैसला जस्टिस राजवीर सिंह की एकल पीठ ने सुनाया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है जबकि आतिफ रजा उर्फ ​​सरजीत लखनऊ जेल में बंद है।

जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि कारोबारी अबू फकर खान ने अगस्त 2023 में कोतवाली गाजीपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी अफशां, विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद और अफरोज के नाम शामिल थे। इन पर धोखाधड़ी, रंगदारी और साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इन पर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने बेशकीमती जमीन होने का आरोप है।

अब्बास पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप

आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने 2012 में अपनी दो सालो को भेजकर अबू फकर खान को लखनऊ जेल बुलवाया था और जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया था। साथ ही ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप है कि आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और चार लाख नकद देकर सेल डीड करवा ली।

इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद पीड़ित के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए। आरोप है कि अब्बास ने पिस्तौल का भय दिखाकर चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए और बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए तथा जमीन भी हड़प ली।


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