इलाहाबाद– एक बार फिर से टीईटी परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है और परीक्षा में पूछे गए 14 गलत सवालों की वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी परीक्षा-2017 की आन्सर-की रद्द कर दी है।
हाईकोर्ट ने आपत्ति वाले सभी 14 प्रश्नों को हटाकर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद तो यह साफ हो गया है कि टीचर भर्ती प्रक्रिया अभी और लंबी खिंचेगी और टीचर बनने के लिए अभ्यार्थियों को थोड़ा और इंतजार करना पडे़गा।
15 अक्टूबर 2017 को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की 17-18 अक्टूबर को आन्सर- की जारी हुई तो 18-23 अक्तूबर को परीक्षार्थियों ने परीक्षा में पूछे गए सवालों में से 14 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद द्वारा परीक्षार्थियों की आपत्तियां खारिज कर दी गई और 6 नवंबर को नई व फाइनल आन्सर- की जारी की थी। 16 दिसंबर को रिजल्ट घोषित हुआ और मात्र 11.11 फीसद अभ्यार्थी ही पास हुए थे। इसी बीच परीक्षार्थियों ने आपत्ति वाले प्रश्नों के बाबत इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली और टीईटी की फाइनल आन्सर- की को चैलेंज किया। कुल 316 अलग -अलग-याचिकाएं दाखिल हुई जिस पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया और आपत्ति वाले 14 प्रश्नों को हटाकर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है।
68500 पदों पर होने वाली सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा फिलहाल अब 12 मार्च को नहीं हो सकेगी। हाईकोर्ट ने सरकार को टीचर भर्ती की लिखित परीक्षा टालने का आदेश दिया है और अब यह लगभग साफ हो चुका है कि कोर्ट के आदेशानुसार टीईटी प्रक्रिया एक महीने में पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद ही 68500 पदों वाली टीचर भर्ती की लिखित परीक्षा का होना संभव होगा।