लखनऊ–समय पर बिजली का बिल जमा करने वाले यूपी के ग्रामीण निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को अब बिल पर 5 फीसदी की छूट मिलेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
आयोग के इस फैसले से प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। अभी तक ड्यू डेट से पहले बिजली का बिल जमा करने पर ग्रामीण निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 1 फीसदी की छूट मिलती थी। प्रदेश के निजी नलकूप उपभोक्ताओं का बिल ज्यादा होता है। इसलिए 5 फीसदी की रिबेट मिलने पर उपभोक्ताओं को इस फैसले का ज्यादा लाभ मिलेगा।
जानकारों के मुताबिक रिबेट 5 फीसदी किए जाने से निजी नलकूप के उपभोक्ता समय पर बिल जमा करेंगे, जिसका फायदा घाटा कम करने में मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक हर साल निजी नलकूप उपभोक्ताओं का करीब 700 से 800 करोड़ रुपये का बिजली बिल जनरेट होता है। इसमें से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता समय सीमा के भीतर बिल नहीं जमा करते हैं। इसकी वजह से पावर कॉरपोरेशन को हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। अब इस फैसले के बाद विभाग को उम्मीद है कि 80 से 90 फीसदी बिल का हिस्सा विभाग को समय पर मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल दूसरी मदों में किया जा सकता है।