युवक का लिंग काटने के मामले में 3 को उम्र कैद !

बरेली — उत्तर प्रदेश में बरेली जिले की एक अदालत ने युवक का लिंग काटने के मामले में 3 किन्नरों को उर्म कैद के तथा 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।वहीं सजा सुनाए जाने के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

बता दें कि सहीम खान ने 8 फरवरी 2008 को किला थाने में मामला दर्ज कराया था कि वह मीनाक्षी किन्नर के बुलाने पर उसके घर गया था। वहां पूनम किन्नर ,काके, आशा किन्नर, सलीम और एक डॉक्टर मौजूद था। सभी मिलकर सहीम को मीनाक्षी की छत पर ले गए और नशीला पदार्थ देने के बाद बेहोशी की हालत में उसका लिंग काट दिया था।इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आरोप पत्र अदालत भेज दिया गया।

वहीं अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों पूनम किन्नर, काके और आशा किन्नर को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। गौरतलब है कि विवेचना के दौरान सलीम और मुख्य आरोपी मीनाक्षी किन्नर की मौत हो गई थी।

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