रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। RBI जल्द ही पूरे देश से 2000 रुपये का नोट वापस लेगा। लेकिन इस मामले में भी पेंच है। आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर के तौर पर जारी रहेगा।
रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपये के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए. ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है. रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जारी किया था.
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इससे पहले संसद के इसी सत्र में सरकार से प्रश्न किया गया था कि क्या आरबीआई ने बैंक एटीएम के जरिए 2000 रुपये के नोट दिए जाने पर रोक लगा रखा है तो सरकार ने इन बातों का पुरजोर खंडन किया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था कि बैंकों को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है. वित्त मंत्री कहा कि आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 के बाद से 2000 रुपये की डिमॉमिनेशन वाले बैंक नोट्स की सप्लाई के लिए मांग नहीं रखी गई है.
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