चारा घोटाले में लालू यादव को मिली पांच लाख जुर्माने सहित साढ़े तीन साल की सजा

रांची– चारा घोटाला केस में दोषी करार दिए गए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 16 दोषियों की सजा पर सुनवाई पूरी हो गई है। रांची की सीबीआई अदालत शाम करीब 4 बजे सजा का ऐलान करते हुए लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

 

राजेंद्र ,सुनील  गांधी , सुशील कुमार सिन्हा समेत 5 आरोपियों को भी साढ़े तीन साल की सजा हुयी है। इससे पहले शनिवार को जेल में बंद लालू समेत सभी 16 दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की गई। इस दौरान 6 दोषियों की सजा पर भी सुनवाई की गई थी। जिसके बाद जज ने फैसले के लिए शाम 4 बजे का समय दिया था। रांची की सीबीआई विशेष अदालत में आज सिर्फ 6 दोषियों की सजा पर सुनवाई होनी थी जबकि लालू समेत बाकी 10 दोषियों की सजा पर गुरुवार और शुक्रवार को ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जिन छह दोषियों की सजा पर आज सुनवाई हुई है उनमें सुनील कुमार सिन्हा, सुशील कुमार सिन्हा, सुनील गांधी, संजय कुमार अग्रवाल और त्रिपुरारी मोहन प्रसाद के अलावा पूर्व ट्रेजरी ऑफिसर सुबीर भट्टाचार्य हैं। सीबीआई कोर्ट के जज शिवपाल सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव को सजा सुनाई ।

अपको बता दें कि देवघर कोषागार आरसी 64ए/96 से 89 लाख रुपये फर्जी तरीके से निकाले जाने के मामले में राजद प्रमुख लालू यादव सहित 16 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। लालू यादव रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद है। कल लालू के वकील ने तबीयत का हवाला देकर अदालत से कम से कम सजा की गुहार लगाई थी। लालू की सजा पर उनके बेटे तेजस्वी ने कहा-‘लालू को बीजेपी परेशान कर रही है। उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है।’ 

Comments (0)
Add Comment