चारा घोटाले से जुड़े तीसरे मामले में भी लालू यादव दोषी करार

न्यूज़ डेस्क–महाघोटाले के आरोप में रांची की बिरसा मुंडा जेल में साढ़े तीन साल की सजा काट रहे लालू यादव की मुश्किलें फिलहाल तो कम होती नहीं दिख रही हैं। बहुचर्चित चारा घोटाला के तीसरे केस चाईबास मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर फैसला सुनाया गया है।

रांची की सीबीआई विशेष अदालत ने लालू के साथ 12 अन्य लोगो को दोषी करार दिया है। करीब 950 करोड़ के चारा घोटाले से जुड़े तीसरे मामले में आज रांची में सीबीआई की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है। चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है। इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी ठहराया गया है। चाईबासा गबन के इस मामले में कोर्ट ने 56 आरोपियों में से 50 को दोषी ठहराया है।

बता दें, 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकाल लिया गया था। लालू यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में सजा पाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। चाईबासा मामले में बहस दस जनवरी को पूरी हो गयी थी और इस मामले में अदालत ने फैसला 24 जनवरी तक के लिए सुरक्षित कर लिया था। बता दें, 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकाल लिया गया था। यह निकासी वर्ष 1992 से 1993 के बीच हुई थी। इसमें नेताओं, पशुपालन अधिकारी और आईएएस अधिकारियों की मिलीभगत से 67 जाली आवंटन पत्रों पर 35 करोड़, 62 लाख रुपये निकाल लिए गए थे जबकि मूल आवंटन सात लाख 10 हजार रुपये ही थे। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में 12 दिसंबर, 2001 को 76 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 

ट्रायल के दौरान ही 14 आरोपियों की मौत हो गई, वहीं तीन आरोपी सरकारी गवाह बन गए। दो आरोपियों ने दोष स्वीकार कर लिया है। मामले कुल 56 आरोपी ट्रायल का सामना कर रहे हैं। इसमें लालू यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा सहित छह नेता शामिल हैं। बता दें, सीबीआई कोर्ट ने देवघर के सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में भी लालू यादव को दोषी करार दिया है। 

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