यूपी पीसीएस प्री-2017: आयोग को पुनर्मूल्यांकन का निर्देश

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इलाहाबाद–इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री-2017 के पांच प्रश्नों के गलत उत्तरों को चुनौती देने वाली याचिकाएं निस्तारित कर दीं। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को फिर से मूल्यांकन का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने कहा कि ए, बी, सी व डी सीरीज के प्रश्न संख्या 67, 140, 44 व 106 को डिलीट किया जाए। ए, बी, सी व डी सीरीज के प्रश्न संख्या 121, 44, 98 व 10 में जिन अभ्यर्थियों ने सी या डी उत्तर दिया है, उन्हें पूरे अंक दिए जाएं। साथ ही ए, बी, सी व डी सीरीज के प्रश्न संख्या 56, 129, 33 व 105 में जिन अभ्यर्थियों ने डी उत्तर दिया है, उन्हें पूर्ण अंक दिए जाएं।

कोर्ट ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन की इस प्रक्रिया के बाद जो अभ्यर्थी क्वालीफाई करें, उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। साथ ही पहले के नंबरों से सफल जो अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन में असफल हो जाएंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जाए। यह फैसला जस्टिस पंकज मित्तल एवं जस्टिस सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राहुल सिंह व कई अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए शुक्रवार को खुली अदालत में सुनाया।

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