शादी के बाद महिला ने गैर मर्द से संबंध बनाए तो होगी सजा?
नई दिल्ली–सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें शादी बाद दूसरे के साथ संबंध बनाने के मामले में पुरुष के साथ-साथ विवाहित महिला को भी पक्षकार बनाने और सजा देने की मांग की गई है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि अपराध में बराबर का भागीदार होने के बावजूद महिला को भी पुरुष की तरह सजा क्यों नहीं दी जाए।बता दें कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पति की सहमति के बाद भी दूसरे विवाहित पुरुष से संबंध बनाना इस कानून के दायरे में आना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि अगर पति की सहमति इस अपराध के परिणामों से बचाती है तो ये महिला को उत्पाद बनाने की तरह है जिसकी अनुमति हमारा संविधान नहीं देता है। याचिका में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 पिछले 157 सालों से है, लेकिन सजा केवल पुरुषों को ही होती है। धारा 497 के तहत एक विवाहिता द्वारा अपने पति के अलावा दूसरे विवाहित पुरुष के साथ संबंध बनाने पर सजा देने का प्रावधान है।