हैदराबाद ब्लास्ट केस में कोर्ट ने 2 को दोषी ठहराया, 2 को किया बरी

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हैदराबाद–हैदराबाद में दोहरे बम धमाकों के मामले में ट्रायल कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 10 सितंबर को इनकी सजा पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। 11 साल बाद डबल ब्लास्ट केस में फैसला आया है। बता दें 2007 में हैदराबाद में हुए धमाकों में 42 लोगों की जान चली गई थी। दोषियों के नाम अनीक शफीक सईद और इस्माइल चौधरी हैं। 

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25 अगस्त 2007 को हैदराबाद के लुंबिनी पार्क और गोकुल चाट में शाम करीब साढ़े सात बजे धमाका हुआ था। बम धमाके के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को इस वर्ष (2018) में जून महीने में नामपल्ली अदालत परिसर से चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार परिसर में स्थित एक अदालत हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया था। 

सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास राव ने 7 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए पहले 27 अगस्त का दिन तय किया था। हालांकि उस दिन इस मामले में फैसला नहीं आ पाया था। इन धमाकों के पीड़ितों के परिवारवालों ने बीते 25 अगस्त को इसकी 11वीं बरसी मनाई थी। तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने इस मामले की जांच की थी और आरोपियों के खिलाफ तीन आरोप पत्र दायर किए थे। आरोपियों में से कुछ अभी भी फरार हैं।

 

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