सुनंदा पुष्कर मामलाः शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत

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न्यूज डेस्क — सुनंदा पुष्कर हत्या मामले आरोपी पति और कांग्रेस वरिष्ठ नेता शशि थरूर को पटियाला हाउस कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर मंजूरी दे दी है। बता दें इससे पहले कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था

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जिसके बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम शशि थरूर की अग्रिम जमानत का विरोध कर चुका है। इसके इत्तर शशि थरूर को 7 जुलाई को कोर्ट में पेश भी होना है।

हालांकि कोर्ट ने शशि थरूर को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट की मंजूरी के बिना शशि थरूर देश के बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा शशि थरूर को एक लाख रुपये की श्योरिटी देनी होगी। बता दें शशि थरूर की जमानत का कड़ा विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वह विदेश भाग सकते हैं इसीलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अपने बचाव में कांग्रेस नेता ने कहा कि एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और कहा है कि हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है।

इसके अलावा शशि थरूर कोर्ट की ओर से समन भेजकर 7 जुलाई को पेश होने को कहा था। दो दिन बाद इस मामले में सुनवाई होनी है। बता दें सुनंदा पुष्कर का शव 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक आलीशान होटल में मिला था। जिसके बाद तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को लेकर दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट मे दावा किया था कि थरूर ने सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाया था।

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