बीआरडी कांडः आरोपित डॉ. पूर्णिमा शुक्ला की जमानत याचिका खारिज

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इलाहाबाद — गरखपुर के बहुचर्चित बीआरडी मेडिकल कॉलेज कांड में आरोपित डॉ. पूर्णिमा शुक्ला की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. पूर्णिमा शुक्ला पर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत का आरोप लगा है। बता दें कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की भी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।

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दरअसल, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर की प्राचार्य और उनकी पत्नी पर बच्चों की मौत का आरोप लगा है। इसके साथ ही होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. पूर्णिमा शुक्ला पर मेडिकल  कॉलेज की हरेक गतिविधि में हस्तक्षेप करने का भी आरोप लगा है। आरोपों के चलते पति-पत्नी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस दर्ज किया गया था। जिसके चलते दोनों अभी पुलिस की हिरासत में हैं। 

वहीं, बचाव पक्ष का कहना था कि डॉ. पूर्णिमा बिल्कुल निर्दोष हैं. वो वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी रही हैं. कार्यो में उनका किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था. जिन गवाहों को उनके खिलाफ पेश किया गया है वो खुद आरोपी हैं और उनके खिलाफ पैसे के लेन-देन का कोई सबूत भी नहीं है.

गौरतलब है कि अगस्त, 2017 में कथित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पांच दिन में 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी. कफील को सितंबर, 2017 में गिरफ्तार किया गया था.

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