हाईकोर्ट से सीएम योगी को गोरखपुर दंगा मामले में बड़ी राहत !
इलाहाबाद–गाेरखपुर हिंसा मामले में मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ काे इलाहाबाद हाईकाेर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने 2007 में गोरखपुर में दंगों में केस चलाने के मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ याचिका को आज खारिज कर दिया। इस पर निर्णय सुरक्षित था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत देते हुए 2007 में गोरखपुर दंगे को लेकर दाखिल हुई याचिका को खारिज कर दिया। राशिद खान की तरफ से दाखिल याचिका में सांसद रहे योगी आदित्यनाथ पर वर्ग को मजार में तोडफ़ोड़ के लिए भड़काने का आरोप लगाते हुए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। जस्टिस वी के नारायण की एकलपीठ ने 22 दिसम्बर को राशिद खान और अन्य की याचिका पर बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
गौरतलब है कि साल 2007 की 27 जनवरी को गोरखपुर में साम्प्रदायिक दंगा हुआ था। आरोप है कि दंगे में अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। आरोपों के मुताबिक यह दंगा गोरखपुर के तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, बीजेपी नेता व वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री शिव प्रताप शुक्ला व अन्य द्वारा रेलवे स्टेशन के पास भड़काऊ भाषण देने के बाद शुरू हुआ था।