चारा घोटाला के तीसरे मामले में लालू को पांच लाख जुर्माने सहित पांच साल की सजा

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न्यूज़ डेस्क — बहुचर्चित चारा घोटाला के तीसरे केस चाईबास मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर फैसला सुनाया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए लालू यादव को पांच लाख जुर्माने सहित पांच साल जेल की सजा सुनाई है।

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कोर्ट के इस फैसले से लालू यादव को तगड़ा झटका लगा है। रांची की जेल में बंद लालू यादव को अब हाई कोर्ट से जमानत लेने में काफी मुश्किल होगी। रांची की सीबीआई विशेष अदालत ने लालू के साथ 12 अन्य लोगो को दोषी करार दिया है। करीब 950 करोड़ के चारा घोटाले से जुड़े तीसरे मामले में आज रांची में सीबीआई की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है। इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी दोषी ठहराया गया है। जगन्नाथ मिश्रा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चाईबासा गबन के इस मामले में कोर्ट ने 56 आरोपियों में से 50 को दोषी ठहराया है। अदालत ने तत्कालीन मंत्री विद्या प्रसाद प्रसाद को तीन साल की सजा सुनाई है। 

चारा घोटाला से जुड़े तीसरे मामले में भी लालू यादव दोषी करार

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