Lockdown 5.0: योगी सरकार ने जारी की यूपी के लिए गाइडलाइंस, ये रहीं खास बातें

उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार ने 1 जून से 30 जून 2020 तक के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यूपी सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। लेकिन यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा...

Written By :

SK Sharma

Updated

June 1, 2020

लखनऊः उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार ने 1 जून से 30 जून 2020 तक के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही यूपी सरकार ने अपनी एडवाइजरी जारी की है। लेकिन यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

लेकिन कुछ रियायते मिलेंगी। जैसे की अब, उत्तर प्रदेश के अंदर रोडवेज की बसें चलाई जाएंगी। दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं। वहीं, अपनी गाड़ियों से चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप डॉउनलोड करना ही होगा।

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यूपी सरकार के दिशा- निर्देश…

• नोएडा गाज़ियाबाद में आवागमन का फ़ैसला ज़िला प्रशासन तय करेगा।
• सरकारी दफ़्तरों में शिफ्ट में 100 प्रतिशत कर्मचारी बुलाये जाएंगे।
• बाज़ार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे।
• सुपर मार्केट खोलने की अनुमति दे दी गई है।
• शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं खुलेगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी खोली जाएगी।
• मिठाई की दुकानों में बिठाकर खिलाया नहीं जा सकता।
• बारात घर खोले जाएंगे लेकिन 30 लोगों की उपस्थिति ही मान्य होगी।
• सैलून और ब्यूटी पार्लर सशर्त खुलेगी।
• टैक्सी अपनी क्षमता के मुताबिक़ सवारी लेकर चल सकते हैं।
• यूपी के अंदर रोडवेज़ की बसें चलाई जाएंगी।
• अपनी गाड़ियों सर चलने वालों को आरोग्य सेतु ऐप रखना ही होगा।
• पार्क सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोले जाएंगे।
• खेल परिसर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी।
• अंतरराज्यीय परिवहन की अनुमति के साथ विदेशी देशों में फॉ देशों की संधि के मुताबिक आवागमन अनुमन्य होगा।
• केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक 8 जून से धार्मिक संस्थान, मॉल और होटल/रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं।
• कंटेन्मेंट ज़ोन में धार्मिक संस्थान, होटल या मॉल नहीं खोले जा सकते हैं।
• दो पहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं।

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