लखनऊः इंस्पेक्टर के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट
लखनऊ–मिर्जापुर में पूर्व में हुई हत्या और दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तत्कालीन विवेचक व इंस्पेक्टर वजीरगंज दीपक दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
मामला सत्यागंज गाँव के अहरौरा क्षेत्र मे हुई हत्या और दुष्कर्म का है जिसका मुकदमा 2011 से न्यायालय फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन हैं।जज जितेंद्र मिश्र के अनुसार वर्ष 2017 से इंस्पेक्टर दीपक दुबे गवाही देने नहीं जा रहे है।इसके लिए उन्हें बार बार न्यायालय में गवाही देने के लिए पत्र भेजकर बुलाया जा रहा है।
कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को आदेशित किया है कि वजीरगंज थाने पर तैनात निरीक्षक दीपक दुबे को गिरफ्तार कर 6 फरवरी 2020 तक कोर्ट में पेश करें।साथ ही साथ कोर्ट ने इंस्पेक्टर दुबे की गवाही पूरी होने तक उनका वेतन रोकने के भी निर्देश दिया हैं।
कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भरतवाल निवासी मिथलेश गोस्वामी की वर्ष 2015 में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी सुनीता देवी ने मोहल्ले के ही सत्यप्रकाश, पवन, शिवम तथा मालती देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह यादव ने मामले में विवेचना की और जांच से जुड़ी पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक की गवाही होनी है। लेकिन वह कोर्ट नहीं जा रहे।