…और तम्बाकू वेंडर लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला शहर बना लखनऊ
लखनऊ– तम्बाकू दुकानदार अब बिना भय के करेंगे व्यापार, महापौर ने लोक मंगल दिवस पर बांटे लाइसेंस, नगर निगम ने तम्बाकू वेंडर लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला शहर बन गया।
तम्बाकू वेंडर लाइसेंस पॉलिसी को लेकर सर्वप्रथम महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया ने लखनऊ नगर निगम के जोन 5 और जोन 6 के कार्यालयों में इसकी शुरूआत की। इस मौके पर तम्बाकू वेंडर लाइसेंस जारी करने में तम्बाकू दुकानदारों का भी सहयोग मिला। महापौर ने ‘लोक मंगल दिवस’ के दिन जोन 5 और जोन 6 के कार्यालयों में कुल 9 लोगों को तम्बाकू वेंडर लाइसेंस स्वयं अपने हाथों से प्रदान किये और इसी के साथ लखनऊ तम्बाकू वेंडर लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला शहर बन गया।
ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1959) की धारा 437,438 (1) 438 घ(2) 541, 542 एवं 543 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतू लाइसेंस शुल्क निर्धारण विनिमयन एवं नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतू नगर निगम की धारा 541 (20) के अंतर्गत उपविधि 2018 का पांडूलेख (ड्राफ्ट) तैयार कर सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाते हुए उपविधि 2018 के पांडूलेख पर आपत्तियां आमंत्रित की गई थी।
निर्धारित समयावधि के अंदर प्रप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए धारा 542 के अंतर्गत माननीय सदन द्वारा दिनाँक 19/09/2019 को महापौर की अध्यक्षता में पास कर तम्बाकू वितरण पर वेंडिंग लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इसी क्रम में उपविधि 2018 का नियमानुसार प्रकाशन सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में दिनांक 23 नवंबर 2019 में कराया जा चुका है।