ट्रिपल तलाक पर मोदी सरकार बनाएगी सख्त कानून,तीन साल तक की सजा होगा प्रावधान

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नई दिल्ली — केंद्र सरकार  ट्रिपल तलाक पर एक नया और सख्त कानून बनाने की योजना बना रही रही है। सरकार इसी आशय से विधेयक का मसौदा भी शुक्रवार को राज्य सरकारों को उनकी राय के लिए भेज दिया है। साथ ही कहा है कि इस मामले में अपनी राय जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजें।

सूत्रों के मुताबिक ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए मोदी सरकार संसद के इस शीतकालीन सत्र में कानून लाएगी। सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को लाएगी। ये कानून सिर्फ तीन तलाक पर ही लागू होगा। इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा। इसके बाद से किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक चाहें मौखिक हो, लिखित और या फिर मैसेज में, अवैध बना जाएगा।

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 इतना ही नही जो तीन तलाक देगा, उसको तीन साल की सख्त सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है। इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा। इसके अलावा अगर किसी महिला को तीन तलाक दिया जाता है तो वह महिला खुद अपने और अपने नाबालिग बच्चों के लिए मजिस्ट्रेट से भरण-पोषण और गुजारा भत्ता की अपील कर सकती है।हालांकि कितना गुजारा भत्ता देना है, उसकी राशि मजिस्ट्रेट तय करेगा। 

गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए एक मंत्री समूह बनाया था, जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल थे।उसी को अब अमली जामा पहनाएं जानी की तैयारी कर रही है।

 

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