ई-सिगरेट व ई-हुक्का पर लगा प्रतिबंध,उल्लंघन करने पर होगी जेल
नियमों के उल्लंघन पर एक साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रस्ताव दिया है। वहीं एक से अधिक बार नियम तोड़ने पर 5 लाख रुपये जुर्माना या 3 साल तक की जेल या फिर दोनो हो सकती है।
न्यूज डेस्क — केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने ई-सिगरेट व ई-हुक्क को पूरी तरह से बैन कर दिया है।यहीं नहीं इसका उल्लंघन पर जेल और जुर्माना दोनो हो सकता है।दरअसल बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक के बाद इसका एलान किया गया।
वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्प्रेंस कर बताया कि तत्काल प्रभाव से ई-सिगरेट व ई-हुक्क पर सरकार ने बैन लगा दिया है।इसमें ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण सभी पर पूरी तरह रोक होगी हैं। उन्होंने कहा कि सरकारने ई-सिगरेट और इस तरह के अन्य उत्पादों को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है जिनसे लोगों के स्वास्थ्य को खासतौर पर युवाओं को खतरा है।
नियमों के उल्लंघन पर होगी सजा
बता दें कि इस अध्यादेश में पहली बार नियमों के उल्लंघन पर एक साल तक की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रस्ताव दिया है। वहीं एक से अधिक बार नियम तोड़ने पर 5 लाख रुपये जुर्माना या 3 साल तक की जेल या फिर दोनो हो सकती है।
ई-सिगरेट के नुकसान?
दरअसल ई-सिगरेट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इनहेलर होता है, जिसमें निकोटिन और अन्य रसायनयुक्त तरल भरा जाता है। ये इनहेलर बैट्री की ऊर्जा से इस लिक्विड को भाप में बदल देता है, जिससे पीने वाले को सिगरेट पीने जैसा अहसास होता है। ई-सिगरेट का सेवन करने से व्यक्ति को डिप्रेशन होने की संभावना दोगुनी हो जाती है। एक शोध के मुताबिक जो लोग ई सिगरेट का सेवन करते हैं, उन्हें हार्ट अटैक का खतरा 56 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। वहीं लंबे समय तक इसका सेवन करने से ब्लड क्लॉट की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।