सभापति के भतीजे पर 25,000 का ईनाम घोषित
एटा–एटा विधान परिषद सभापति रमेश यादव के भतीजे मोहित यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस ने मोहित यादव के ऊपर 25000 का इनाम घोषित भी किया गया था।
अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि मोहित यादव द्वारा 23 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। मोहित यादव को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी और घटना में प्रयुक्त असले को बरामद का प्रयास भी किया जाएगा और मोहित यादव के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसका पहले का भी अपराधिक इतिहास रहा है। मोहित यादव के कोर्ट में सरेंडर करने से पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव के परिवार ने राहत की सांस ली है।
मोहित यादव द्वारा 19 जुलाई को नगर कोतवाली के प्रेम नगर स्थित पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव के आवास पर मोहित यादव और उसके अन्य साथियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की थी। वही मोहित और उसके साथी फायरिंग कर फरार हो गए थे। घटना के बाद पूर्व विधायक और उनका परिवार भारी दहशत में था। पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव का आरोप था कि उनके आवास पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के भतीजे मोहित यादव और उसके साथियों द्वारा जमकर फायरिंग की गई थी।
आपको बता दें करीब ढाई साल पूर्व भी विधान परिषद के सभापति के भतीजे मोहित यादव ने शहर कोतवाली में घुसकर कोतवाली सिटी एटा के कोतवाल जितेंद्र सिंह के गाल पर थप्पड़ बरसा दिए थे और अक्सर कर उसकी खुलेआम गुंडई थी। शहर कोतवाली में खुलेआम गुंडई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और मोहित यादव के खिलाफ पुलिस द्वारा कठोर कानूनी कार्रवाई की गई थी।
रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी और अभी कुछ महीने पहले ही मोहित यादव जमानत पर जेल से रिहा होकर आया था कि आकर फिर उसने सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के घर पर गुंडई करते हुए उसने जमकर फायरिंग कर दी थी। अब पुलिस अधिकारी एएसपी संजय कुमार ने आरोपी का कोर्ट से रिमांड लेकर आला असलाह को बरामद कर कड़ी कार्यवाही करने की बात कहते नजर आए।
(रिपोर्ट-आर.बी.द्विवेदी, एटा)