पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी खारिज
लखनऊ– पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीजेएम संध्या श्रीवास्तव के अपहरण व छेड़छाड़ के एक मामले में निरुद्ध पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्होंने प्रथम दृष्टया अभियुक्त गायत्री के इस अपराध को गंभीर व गैरजमानती करार दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 26 अक्टूबर, 2016 को चित्रकूट की एक महिला ने थाना गोमतीनगर में आईपीसी की धारा 294, 504 व 506 में बबलू सिंह व आशीष शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। विवेचना के दौरान इस मामले में गायत्री का भी नाम प्रकाश में आया। साथ ही इस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ अपहरण व छेड़छाड़ का भी आरोप पाया गया।
बता दे 29 अप्रैल, 2017 को पुलिस ने मामले में गायत्री की न्यायिक रिमांड हासिल की। 27 जुलाई, 2017 को पुलिस ने अपहरण व छेड़छाड़ के आरोपों की बढ़ोतरी करते हुए बबलू व आशीष के साथ ही गायत्री प्रजापति के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 354 (ए) (।।), 364, 511, 504 व 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। 8 नवंबर को अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।