यूपी में अब सुबह 10 से रात 10 बजे तक मिलेगी शराब और बीयर

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लखनऊ — सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई।

यूपी में अब सुबह 10 से रात 10 बजे तक शराब और बीयर की बिक्री होगी। सरकार ने 2019-20 के लिए 29,302 करोड़ रुपये आबकारी राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है, जो कि वर्तमान लक्ष्य से 43% ज्यादा है। 

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नई नीति में फुटकर दुकानों का समय दो घंटे और बढ़ाया गया है।यूपी में अब सुबह 10 से रात 10 बजे तक शराब और बीयर की बिक्री होगी। वहीं शराब और बीयर के दामों में बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया गया है। दूसरे राज्यों की तर्ज पर यूपी में भी माइक्रो ब्रेवरीज खोलने को मंजूरी दी गई है।

शराब और बीयर की सभी दुकानों में बिक्री अब पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों के जरिए ही होगी। अब तक आबकारी आयुक्त को 10% नई दुकानें सृजित करने का अधिकार था, लेकिन नई नीति में यह महज एक फीसदी होगा, जबकि, 2% नई मॉडल शॉप खोली जा सकेंगी। इससे ज्यादा नई दुकाने खोलने के लिए शासन से अनुमति लेनी होगी। 

उल्लेखनीय है कि 2018-19 की आबकारी नीति में तय किया गया था कि देसी शराब का जो दुकानदार तय लक्ष्य से 6% ज्यादा बिक्री करेगा उसकी दुकान अगले साल के लिए रिन्यू कर दी जाएगी। इसी तरह उन अंग्रेजी शराब की उन दुकानों का रिनीवल होगा, जो पिछले साल की तुलना में इस साल 40% ज्यादा बिक्री करेंगी। बीयर की दुकान के लिए यह लक्ष्य 30% था।

यह गणना 31 दिसंबर 2018 तक हुई बिक्री के आधार पर की जाएगी। प्रमुख सचिव आबकारी कल्पना अवस्थी के मुताबिक, अब तक 60 फीसदी दुकानदारों ने नवीनीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। नई नीति के मुताबिक 2019-20 में देसी शराब का जो दुकानदार दो फीसदी अधिक और अंग्रेजी शराब व बीयर की 20 फीसदी अधिक बिक्री करेगा, उसकी दुकान का अगले वित्तीय वर्ष 2010-21 के लिए रिन्यू कर दी जाएगी। 

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