मुजफ्फरनगर दंगे के सभी सात आरोपी दोषी करार, 8 फरवरी को होगी सजा
मुजफ्फरनगर–मुजफ्फरनगर के कवाल में दो ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या मामले में कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को सजा का ऐलान करने के लिए 8 फरवरी की तारीख तय किया है।
गौरतलब है कि 8 आरोपियों में से एक शाहनवाज की पहले ही मौत हो चुकी है। ऐसे में शाहनवाज के अलावा बाकी बचे 7 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दरअसल तकरीबन साढ़े 5 साल पहले 27 अगस्त 2013 को कवाल कांड के बाद से मुजफ्फरनगर और शामली में दंगे भड़क उठे थे। इसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे। मामले में शासकीय वकील आशीष कुमार त्यागी ने बताया कि साल 2013 में सचिन और गौरव नाम के दो युवकों और आरोपियो में मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद विवाद हो गया था। इसमें दोनों युवकों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा आरोपी पक्ष के शाहनवाज की भी इस दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद से मुजफ्फरनगर और शामली में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था।
मृतक गौरव के पिता ने जानसठ कोतवाली में कवाल के मुजस्सिम ,मुजम्मिल ,फ़ुरक़ान ,नदीम ,जहाँगीर ,अफ़ज़ाल और ईकबाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं मृतक शाहनवाज के पिता ने भी सचिन और गौरव के अलावा उनके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल ने जांच के बाद शाहनवाज हत्याकांड में एफआर लगा दी थी।