यूपी के 6 और जिलों को मिली लॉकडाउन में छूट, गाइडलाइन जारी
देवरिया, बिजनौर, मुरादाबाद, बागपत, प्रयागराज, सोनभद्र जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के 6 जिलों में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन में छूट दी है। जिसमें देवरिया, बिजनौर, मुरादाबाद, बागपत, प्रयागराज, सोनभद्र जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी।
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जाने यूपी में क्या खुला और क्या रहेगा बंद
1- कोरोना की रोकथाम से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
2- निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे. सैनेटाइजर और दो गज दूरी का पालन जरूरी रहेगा.
3- लॉकडाउन गाइडलाइन के मुताबिक सभी औद्योगिक संस्थान खुलेंगे. नाइट कर्फ्यू के दौरान इनके आइडी कार्ड के हिसाब से इन्हें आने-जाने दिया जाएगा
4- सब्जी मंडी पहले की ही तरह खुली रहेंगी. हर सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा. जो सब्जी मंडिया घनी आबादी में हैं उसे खुले क्षेत्र में प्रशासन लगवाएगा.
5- रेलवे स्टेशन, बसों में मास्क की अनिवार्यता के साथ ही यात्रा की जा सकती है. इन सभी के एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग की सुविधा रहेगी
6- यूपी ट्रांसपोर्ट की बसें चलेंगी. जितनी सीट उतने यात्री के हिसाब से ही परिवहन होगा. इनमें खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी.
7- रेस्टोरेंट्स में बैठ कर खाने की व्यवस्था बंद रहेगी. सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी.
8- रोड किनारे सभी होटल, ढाबे, ठेला फिर से खुलेंगे.
9- ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वेयर हाउस खुलेंगे.
10- सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे. इनमें एक बार में सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं. कंटेनमेंट जोन के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
11- अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान में खोलने की अनुमति होगी.
12- पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी.
13- कृषि कार्यों से जुड़ी सभी दुकानें खुली रहेंगी.
14- राजस्व व चकबंदी न्यायालय दो गज दूरी की गाइडलाइन के हिसाब से खोले जाएंगे.
15- स्कूल कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.
16- कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे.
17- शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं.
18- अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं.
बता दें कि प्रदेश में 31 जून को लॉकडाउन समाप्त हो रहा है.
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