राजधानी में लाउडस्पीकर बजाने पर 1500 लोगों को मिला नोटिस

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लखनऊ– सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम धार्मिक व सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लग गई है। इन जगहों पर अब बिना इजाजत लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित हैं।

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ऐसे में इस फैसले के बाद लखनऊ प्रशासन ने 1500 लोगों को नोटिस भेजा है जिन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया है, इन लोगों को नोटिस भेजकर बिना इजाजत लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर जवाब मांगा गया है। इन तमाम लोगों को जो नोटिस भेजी गई है उसमे कहा गया है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए इजाजत लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है, लिहाजा जिन लोगों ने 20 जनवरी तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने के लिए इजाजत नहीं ली और उसके बाद भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बता दें 20 जनवरी के बाद बिना इजाजत लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुल 60 लोगों को ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को ध्वनि प्रदूषण नियम-2000 के तहत पांच साल की जेल या एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकती है।

 

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