सावधान ! अब चप्‍पल पहनकर चलाई बाइक तो कटेगा चालान

रिपोर्ट की माने तो स्लीपर या चप्पल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आप को 1000 रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।

Written By :

Shweta Singh

Updated

September 14, 2019

लखनऊ – देश भर में नये मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के लागू होने बाद से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले पर जुर्माने के रूप में भारी रकम वसूली जा रही है।

नया मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये तक का चालान काटा जा रहा है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आपने चप्पल पहन कर वाहन चलाते हुए पकड़े जाते है तो ये भी एक नियम है और अपराध की श्रेणी में आता है।

बता दे यह कोई नया नियम नही यह पुराना नियम है इस नियम का अभी भी कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार देखा जाए तो चप्पल या सैंडल पहनकर दोपहिया वाहन चलाने पर भी दोपहिया वाहन चालक को जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।नियम चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।नियमानुसार स्लीपर या चप्पल पहनकर गियर वाले दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि विभाग का मानना है कि इससे दुर्घटना की संभावनाएं अधिक होती हैं।

मीडिया रिपोर्ट की माने तो स्लीपर या चप्पल पहनकर दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आप को 1000 रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है।साथ ही साथ यदि आप दोबारा चप्पल पहनकर दुपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 15 दिनों की जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के  पश्चात सही इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है कुछ स्थानों पर चप्पल पहन कर दोपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों के भी चालान काटे गए हैं।